DATE 29/9/2025
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना 2025: किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सुलभ बनाने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (PM Krishak Mitra Surya Yojana 2025), जो पहले मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान करना है, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए बिजली या डीज़ल पर निर्भर न रहना पड़े। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि योजना क्या है, कैसे आवेदन करें, पात्रता क्या है, दस्तावेज़ कौन-कौन से लगेंगे, और इसके फायदे क्या हैं।
योजना का उद्देश्य क्या है? – PM Solar Yojana Kya Hai
PM Solar Yojana का उद्देश्य किसानों को स्वच्छ, सस्ती और सतत ऊर्जा स्रोत प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी फसल की सिंचाई कर सकें। योजना के तहत किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे बेहद कम कीमत पर 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह योजना खेती की लागत को घटाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पात्रता – कौन ले सकता है योजना का लाभ? (PM Krishak Mitra Surya Yojana Eligibility)
अगर आप प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना 2025 के तहत सब्सिडी वाला सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी
पात्रता शर्तें | विवरण |
---|---|
निवासी | आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
किसान कार्ड | किसान पंजीयन होना अनिवार्य है |
बिजली कनेक्शन | खेत में स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या कटवाने की सहमति देनी होगी |
दूरी | खेत, बिजली लाइन से 300 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए |
जल स्रोत | कुआं, नलकूप, नदी या तालाब जैसी जल स्रोत होना आवश्यक है |
आपको यह ध्यान रखना होगा कि सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही होने पर ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

योजना के फायदे – PM Solar Yojana Benefits
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों को सिर्फ सस्ता सोलर पंप ही नहीं देती, बल्कि इसके कई दीर्घकालिक लाभ हैं:
- 90% सब्सिडी: कुल लागत का 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार और 30% बैंक ऋण द्वारा वहन किया जाता है।
- कम कीमत में पंप: किसानों को सिर्फ ₹58,124 (1 HP) या ₹1,05,649 (7.5 HP) ही अंश देना होता है।
- 24×7 मुफ्त सिंचाई: बिजली या डीज़ल की जरूरत नहीं, केवल सोलर पावर से मोटर चलेगी।
- अधिक जल आपूर्ति: पंप से प्रतिदिन 81,000 से 1,89,000 लीटर तक पानी निकलेगा।
- लंबे समय तक चलने वाला: डायनामिक हेड सपोर्ट के कारण यह पंप हर परिस्थिति में पानी खींच सकता है।
- इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह योजना न केवल लागत घटाती है, बल्कि खेती की गुणवत्ता भी बढ़ाती है।
लाभ | विवरण |
---|---|
सब्सिडी | कुल लागत पर 90% तक सब्सिडी, शेष 10% अंश किसान का |
आवेदन शुल्क | अब कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा |
पानी की आपूर्ति | प्रति दिन 81,000 लीटर से 1,89,000 लीटर तक पानी उपलब्ध |
24×7 सिंचाई | दिन में सूरज की रोशनी से लगातार सिंचाई संभव |
डायनामिक हेड पंप | गहराई के अनुसार पानी उठाने की क्षमता बनी रहती है |
निजी कंपनी के माध्यम से स्थापना | विश्वसनीय और समय पर सेवा |

आवेदन प्रक्रिया – PM Krishak Mitra Surya Yojana Apply Online
वेबसाइट पर जाएं – cmsolarpump.mp.gov.in
मोबाइल नंबर दर्ज करें – OTP द्वारा नंबर वेरीफाई करें।
आवेदन फॉर्म भरें –
- नाम, पता, आधार, बैंक विवरण
- खसरा जानकारी
- सोलर पंप का प्रकार (1HP से 7.5HP तक)

PM Krishak Mitra Surya Yojana
विशेष बिंदु | पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना 2025 |
---|---|
उद्देश्य | किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के किसान |
सब्सिडी | कुल लागत पर 90% तक |
उपलब्ध पंप क्षमता | 1 HP से 7.5 HP तक |
आवेदन शुल्क | अब कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा |
पोर्टल | cmsolarpump.mp.gov.in |
आवेदन स्थिति जांच | पोर्टल पर “हितग्राही लॉगिन” से |
स्थापना समय | 120 दिनों में इंस्टॉलेशन |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2575670 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – FAQ: PM Krishak Mitra Surya Yojana
Q1. क्या योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा?
हाँ, यदि किसान मध्य प्रदेश का निवासी हो और पात्रता पूरी करता हो।
Q2. सोलर पंप कितने प्रकार के होते हैं?
1 HP से लेकर 7.5 HP तक के पंप उपलब्ध हैं।
Q3. क्या बिजली कनेक्शन होना जरूरी है?
नहीं, बल्कि जिनके पास बिजली नहीं है या जो कटवाने को तैयार हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
Q4. कितने दिनों में पंप इंस्टॉल होता है?
आवेदन के बाद लगभग 120 दिनों में इंस्टॉलेशन हो जाता है।
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