कृषि को आसान बनाने और किसानों को अधिक श्रम न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग सुविधाएँ दी जाती हैं। इन सुविधाओं में एक सुविधा यह भी है कि हर तहसील और जिले में किसानों की सहायता के लिए अनुदान पर पेट्रोल पंप दिए जाते हैं, जिससे किसानों के लिए सहायता मिल सके। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्यों और जिलों में अलग-अलग हो सकती है। हर वर्ष सरकार के द्वारा इस पर कार्य किया जाता है। तहसील और जिले के स्तर पर इनको रखा जाता है, जिसे किसान अनुदान पर ले सकता है। मगर किसानों को सूचना की जानकारी न होने के कारण वे अनुदान सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। आगे जानते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं और क्या-क्या इसमें दस्तावेजों की मांग होती है।
अनुदान पर पंप कहां से लें
भारत सरकार किसानों के लिए दिन-प्रतिदिन नए-नए अनुदान पर यंत्र ला रही है। इसी में पंप शामिल है। अनुदान पर पंप प्राप्त करने के लिए आपको अपने ब्लॉक कृषि कार्यालय (तहसील स्तरीय कार्यालय) में जाकर पंप अनुदान विषय पर बात करनी है। वह आपको सब्सिडी पर पंप देंगे। यह पंप हर 3 से 6 महीने में विभागों में आते हैं। इसमें हो सकता है कि आपके तहसील स्तरीय क्षेत्र में काम पंप आए हों, तो आप जिले में स्थित कार्यालय में जा सकते हैं। यह पंप आपको बाजार रेट से 30% से 40% कम रेट में उपलब्ध होंगे। सब्सिडी अलग-अलग राज्यों और तहसीलों में अलग-अलग हो सकती है। ब्लॉक कृषि कार्यालय
पंप के लिए दस्तावेज
पंप के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि पट्टा/खतौनी की फोटो कॉपी के साथ आपको दो फोटो और मोबाइल नंबर लिखना होता है।
पंपों के वितरण का आधार
जमीन के आधार पर पंप का वितरण किया जाता है। सरकार चाहती है कि सीमांत किसान, जिनकी खेती कम है और जो लागत लगाने में कमजोर हैं, उन वर्गों के लिए अधिकतम पंप का वितरण किया जाए। जैसे SC/ST के बाद OBC को वितरित किए जाते हैं। इसके बाद इस सुविधा का लाभ EWS जनरल वाले कुछ ही मात्रा में ले सकते हैं।
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