चारा काटने की मशीन 30-40% सब्सिडी पर कृषि विभाग से कैसे पाएं और पशुपालन आसान बनाएं।

खेती का कार्य और इसके बावजूद हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं और चारा काटने में मेहनत ज्यादा लगती है, समय भी अधिक लगता है। इसके लिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर (तहसील स्तरीय) क्षेत्र में चारा काटने वाली मशीन को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया है। किसान भाई इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कौन-कौन सी सुविधा अनुदान पर उपलब्ध हो रही है, इसमें क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या इसकी प्रक्रिया होगी। आगे की जानकारी नीचे दी गई है।

चारा काटने की मशीन कहां से लें

भारत सरकार किसानों को अनुदान पर चारा काटने की मशीन उपलब्ध करवा रही है। यह योजना खासतौर पर उन पशुपालकों के लिए है जो चारे की कटाई में समय और मेहनत की बचत करना चाहते हैं। यदि आप भी इस मशीन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्लॉक कृषि कार्यालय (तहसील स्तरीय कृषि विभाग) से संपर्क करना होगा। वहां जाकर चारा काटने की मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी लें। यह मशीनें हर 3 से 6 महीने में विभागों में आती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप समय-समय पर अपडेट लेते रहें। कभी-कभी आपके तहसील क्षेत्र में कम यूनिट मिलती हैं, ऐसे में आप अपने जिले के कृषि कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। इन मशीनों की कीमत बाजार से 30% से 40% तक कम होती है, क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है। ध्यान दें कि सब्सिडी की दर अलग-अलग जिलों और राज्यों में थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है।

जरूरी दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि पट्टा/खतौनी की फोटो कॉपी के साथ आपको दो फोटो और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है

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