DATE 29/9/2025
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 (Pandit Deendayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जिनके घर में किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता (दिव्यांगता) हो जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार अपनी कठिनाइयों को आसानी से झेल सके और फिर से अपने जीवन को सामान्य बना सके।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके परिवार में से किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता हो जाती है। खासकर वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 तक हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सहायता राशि उम्र के अनुसार
यह सहायता राशि परिवार के संकट के समय को ध्यान में रखते हुए उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार:
- 6 से 12 वर्ष तक: ₹1,00,000
- 12 से 18 वर्ष तक: ₹2,00,000
- 18 से 25 वर्ष तक: ₹3,00,000
- 25 से 45 वर्ष तक: ₹5,00,000
- 45 से 60 वर्ष तक: ₹3,00,000
कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
इस योजना के लिए पात्रता के कुछ विशेष नियम हैं। मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता होने के बाद आपको तीन महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
- पात्र परिवारों को परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर चयनित किया जाएगा।
- 5 से 60 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के तहत लाभार्थी हो सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ आपको जमा करने होंगे, जो इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड (आवेदक और परिवार के अन्य सदस्यों का)
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको अधिकारिक वेबसाइट (https://dapsy.finhry.gov.in/) पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको फैमिली आईडी भरनी होगी।
- इसके बाद GET OTP पर क्लिक करके OTP प्राप्त करें।
- OTP डालने के बाद आवेदन फार्म खुलेगा। इसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- फिर, आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में सबमिट बटन दबाकर अपना आवेदन पूर्ण करें।