मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना 2025: गरीब पशुपालकों के लिए दो दुधारू गाय या भैंस, 90% सब्सिडी और बीमा सुविधा

क्या आप एक पशुपालक हैं और सोचते हैं कि अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए?
अगर हाँ, तो आपके लिए मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना 2025 बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार गरीब, असहाय और विशेष जनजातीय समुदायों के पशुपालकों को दो दुधारू गाय या भैंस खरीदने के लिए आर्थिक मदद देती है। 90% तक की सब्सिडी मिलती है और साथ ही पशुओं का बीमा भी किया जाता है। चलिए जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी — वो भी आसान भाषा में।

योजना का उद्देश्य

सरकार इस योजना के ज़रिए इन प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है:

  • दूध उत्पादन को बढ़ावा देना
  • ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारना
  • रोजगार के नए अवसर पैदा करना
  • पशुपालन को आत्मनिर्भर व्यवसाय बनाना
  • विशेष जनजातियों (बैगा, सहरिया, भारिया) को सशक्त बनाना
  • इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये योजना सिर्फ पशु नहीं देती, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का साधन बनती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

बातजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना
किसके लिए हैअनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब पशुपालक
कितने पशु मिलते हैंप्रति लाभार्थी 2 गाय/भैंस
कुल राशिगाय: ₹1,89,250भैंस: ₹2,43,000
सरकारी अनुदान (90%)गाय: ₹1,70,325भैंस: ₹2,18,700
लाभार्थी अंशदान (10%)गाय: ₹18,925भैंस: ₹24,300
बीमा सुविधासभी पशुओं का बीमा अनिवार्य
अतिरिक्त लाभप्रशिक्षण + मिल्क रूट + दुग्ध समिति से जुड़ाव

पात्रता मानदंड

आपको यह ध्यान रखना होगा कि योजना का लाभ लेने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

  • मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • विशेष जनजाति (बैगा, सहरिया, भारिया) या आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालक
  • 2 दुधारू पशु रखने के लिए स्थान और चारे-पानी की व्यवस्था होनी चाहिए
  • लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए (आधार, जाति प्रमाण, राशन कार्ड आदि)

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड बैंक खाता विवरण पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिय

अगर आप डिजिटली आवेदन करना चाहते हैं, तो यह तरीका आपके लिए है:

  1. वेबसाइट पर जाएं: https://mpdah.gov.in
  2. “मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना” लिंक पर क्लिक करें
  3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
  4. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. फॉर्म सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाएं
  2. योजना का फॉर्म लें
  3. सभी जरूरी जानकारी भरें
  4. दस्तावेज़ अटैच करें
  5. संबंधित कार्यालय में जमा करें

इसके बाद जांच और चयन प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग आपको योजना का लाभ देगा।

योजना से जुड़ी खास बातें

  • पहले जहां 25% अंशदान था, अब केवल 10% अंशदान देना होता है
  • भैंस को भी योजना में शामिल किया गया है
  • सभी पशुओं का बीमा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है
  • प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है
  • मिल्क रूट और दुग्ध समिति से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है

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