सारांश: सरकार का एक ही उद्देश्य है – किसान मजबूत बने, पशुपालन लाभ का जरिया बने, और देसी गायों को संरक्षण मिले। इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने “आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना” की शुरुआत 1 जुलाई 2016 को की थी। अब 2025-26 में भी यह योजना और बेहतर स्वरूप में किसानों और गौशालाओं के लिए जारी है। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ताकि:
- देसी गायों को संरक्षण और संवर्धन मिल सके।
- ग्रामीण युवाओं और किसानों को स्वरोजगार मिल सके।
- दूध उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता लाई जा सके।
- पशुपालन के ज़रिए किसानों की आय दोगुनी की जा सके।
योजना की मुख्य बातें
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 2016, se 2025-26 |
लोन राशि | अधिकतम ₹10 लाख तक |
सरकारी सब्सिडी | सामान्य वर्ग को 25%, SC/ST को 33% तक |
ब्याज में राहत | 7 साल तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति |
जानवरों की न्यूनतम संख्या | कम से कम 5 दुधारू गायें |
भूमि की आवश्यकता | कम से कम 1 एकड़ ज़मीन |
लाभार्थी वर्ग | सभी वर्ग के पात्र व्यक्ति, NGO और पंजीकृत गौशालाएं |
पात्रता की शर्तें
- कम से कम 5 देसी गायें होनी चाहिए।
- 1 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि होनी चाहिए।
- गौशाला या गाय मालिक का गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए।
- आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- गायों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जहां उनके खाने-पीने, सफाई और इलाज की व्यवस्था हो।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि योजना का लाभ उठाने के लिए केवल गाय पालना ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित पशुपालन ढांचा भी होना चाहिए।
लोन और सब्सिडी की जानकारी
योजना की कुल लागत:
- आप इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की परियोजना बना सकते हैं।
- इसमें से 75% रकम बैंक लोन के रूप में मिलेगी।
- बाकी 25% रकम आपको स्वयं या अन्य स्रोतों से जोड़नी होगी।
ब्याज में सरकार की मदद:
- सरकार लोन के 75% हिस्से पर 7 साल तक 5% ब्याज खुद चुकाएगी।
- लेकिन यह सहायता अधिकतम ₹25,000 प्रति वर्ष तक ही होगी।
- यदि बैंक का ब्याज इससे अधिक है, तो उसका भुगतान आपको खुद करना होगा।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
वर्ग | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम राशि |
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सामान्य वर्ग | 25% | ₹1.50 लाख |
SC/ST वर्ग | 33% | ₹2.00 लाख |
आवेदन कैसे करें?
- ग्राम सभा में आवेदनकर्ता का नाम प्रस्तावित किया जाएगा।
- ग्राम सभा की सूची जनपद पंचायत में भेजी जाएगी और वहां से मंजूरी मिलेगी।
- मंजूरी के बाद, संबंधित पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा बैंक को केस भेजा जाएगा।
- बैंक आपकी योजना की फाइनेंसिंग करेगा और लोन पास होगा।
ज़रूरी दस्तावेज
आपको आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
- आधार कार्ड की कॉपी
- जमीन के दस्तावेज (नामांतरण, खसरा आदि)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकरण प्रमाणपत्र
- गायों की संख्या का विवरण
प्रश्न 1: क्या यह योजना सभी प्रकार की गायों पर लागू है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल देसी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गायों के लिए है।
प्रश्न 2: क्या शहरों में रहने वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों और खेती योग्य ज़मीन रखने वालों के लिए है।
प्रश्न 3: लोन कैसे मिलेगा?
उत्तर: आपकी योजना जनपद और पशुपालन विभाग की स्वीकृति के बाद बैंक को भेजी जाएगी, जहाँ से लोन पास होगा।