मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है MP Dairy Plus Yojana। इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे न सिर्फ उनकी आय में वृद्धि हो, बल्कि राज्य में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
डेयरी प्लस योजना का उद्देश्य
MP Dairy Plus Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को मुर्रा नस्ल की भैंसों की खरीद में मदद करना है। राज्य में मुर्रा भैंसों का पालन एक लाभकारी व्यवसाय माना जाता है, क्योंकि ये भैंसें उच्च गुणवत्ता वाले दूध देती हैं, जो किसानों के लिए अच्छे लाभ का स्रोत बन सकती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार इन भैंसों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
योजना के मुख्य बिंदु
- किसानों को दो मुर्रा भैंसों की सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- इन भैंसों की कुल कीमत 2,50,000 रुपये है।
- सब्सिडी के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को सिर्फ 62,500 रुपये में मुर्रा भैंसें मिलेंगी।
- सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए यह राशि 1,50,000 रुपये होगी।
- इस राशि में परिवहन लागत, पशु बीमा और अन्य संबंधित खर्च शामिल होंगे।
MP Dairy Plus Yojana के तहत मिलने वाली सब्सिडी
MP Dairy Plus Yojana के तहत राज्य के किसानों को मुर्रा भैंसों के क्रय मूल्य पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, अगर वह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हैं। वहीं, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए यह सब्सिडी 50% तक होगी। किसान को सिर्फ दो मुर्रा भैंसें खरीदने पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, इस योजना में पशु परिवहन की लागत, पशु बीमा और पशुपालकों के आवागमन का खर्च भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
डेयरी प्लस योजना की पात्रता
आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, वह किसान होना चाहिए और उसके बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते वक्त, आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP Dairy Plus Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए दो तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन।
1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नजदीकी बैंक में जाना होगा। वहाँ आपको डेयरी प्लस योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को भरने के बाद, आपको जरूरी दस्तावेज़ों के साथ उसे वहीं जमा करना होगा, जहाँ से आपने फॉर्म लिया था।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.mpdah.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा।